सर्किल बार में आग की घटना पर डीएम सख्त; बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

0
IMG-20251014-WA0165
Spread the love

सर्किल बार में आग की घटना पर डीएम सख्त; बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि; किसी भी हद तक जाएगा जिला प्रशासन

बार में जंगलिंग फायर के दौरान लगी थी आग; डीएम ने टीम गठित कर कराई संयुक्त जांच

देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2025

जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर के राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस घटना की जांच जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर/ प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर करवाई।

आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि का मंत्र लिए जिला प्रशासन अपने सख्त रुख पर कायम है ताजा मामला राजपुर रोड स्थित सर्किल बार का है जहां आयोजकों की लापरवाही से आगजनी की घटना हो गई सुरक्षा मानकों की पूर्ण तरह अहवेलना करना प्रकाश में आया जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

यह भी पढ़ें -  Ritu Khanduri Bhushan Meets Nitin Navin on Uttarakhand, Kotdwar Progress

जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर घटना की जांच कराई जांच में मानको का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही सामने आई जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राजपुर रोड़ स्थित सर्किल बार एफ0एल0-7 बार में तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40-50 लोगों की भीड़ मौजूद थी, दो बार मैन Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था तथा इस दौरान दो बार मैन झुलस गये। इस कृत्य से वहां मौजूद सभी लोगों के आग मे झुलसने की सम्भावना थी एवं बड़ी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी, हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का कार्य किया गया है, जिससे मौके पर आग का बहुत बड़ा रूप लेने की प्रबल सम्भावना थी।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी में व्यापारियों के हित में CM धामी का बड़ा ऐलान, 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं से व्यापार जगत को मिलेगी राहत।

बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है, जबकि सर्किल एफ0एल0-7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया जा रहा था जिस हेतु वे दक्ष नहीं थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी एंव दो बार मैन जो इस Fire show के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुये है, के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) “Power to cancel or suspend the License etc” के अनुपालन के विरूद्व बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बन कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें -  अशोक सिंघल के आदर्शों से राष्ट्रसेवा और सांस्कृतिक संरक्षण की प्रेरणा लें: सीएम धामी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page