स्पीकर को बिना जांच किए विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्ति : सुप्रीम कोर्ट

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देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पीकर को मिली एक और शक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्ति है और वह बिना जांच किए इन्हें स्वीकार कर सकता है। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, एस. रविंद्र भट और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला भाजपा के तीन विधायकों की विशेष अनुमति याचिका पर दिया।

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फैसले में पीठ ने कहा कि अगर विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में या किसी डर के करण इस्तीफे दिए तो क्या उन्होंने इस बारे में किसी से कोई शिकायत की थी। विधायकों के वकील ने कहा कि यह डर ही था कि उन्हें त्याग-पत्र लिखने के बाद प्रेस वार्ता भी करनी पड़ी।

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