21 तक बढ़ा राज्य मैं कोरोना कर्फ्यू

0
Spread the love

देहरादून दिनांक 14 सितम्बर 20 जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोविड-19 सक्रंमण की रोकथाम हेतु कोविड कर्फ़्यू 14 सितम्बर प्रातः 6ः00 से 21 सितम्बर 2021 की प्रातः 6ः00 तक बढ़ाये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है, जो कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत यथावत लागू एवं प्रभावी रहेंगे।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत पर मसूरी जाने हेतु केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का ऑनलाइन साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी भी व्यक्ति को तालाब नदी,झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी पढ़ें -  दीपावली पर्व पर पूजा-अर्चना एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना - ऋतु खण्डूडी भूषण

उन्होंने बताया कि मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों तथा होमस्टे में उपलब्ध कमरों के दृष्टिगत सप्ताहांत में अधिकतम पन्द्रह हजार पर्यटकों को ही अनुमति अनुमन्य होगी। मसूरी स्थित मालरोड़ पर सायं 5ः00 बजे के उपरान्त वाहनों की पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/ स्कार्फ पहनना अनिवार्य है तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंन्धित होगा। उन्होंने बताया है कि आदेशों के उल्लंघन की दशा में 500 रूपये से 1000 रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा।

यह भी पढ़ें -  सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से गोरखा राइफल 2/ 5 (एफ.एफ.) के पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, मंत्री ने पलटन के 138 वें स्थापना दिवस की दी बधाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page