किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने हल्दी, पंतनगर व नगला को नगर पंचायत का मुद्दा उठाया..

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संवाददाता–सुदर्शन मुंजाल


विधानसभा सत्र के पांचवे दिन आज किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने प्रश्नकाल के दौरान नियम 300 के अंतर्गत नगर में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी पर भू स्वामित्व योजना का लाभ दिलाने एवं नियम 53 के तहत हल्दी, पंतनगर, नगला को नगर पंचायत बनाने का मुद्दा सदन में उठाया।


विधायक राजेश शुक्ला ने नियम 53 के तहत पंतनगर नगला हल्दी क्षेत्र नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का हिस्सा होने के कारण तमाम तरह की विकास की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है तथा जन्म, मृत्यु के प्रमाण पत्र हासिल करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण 2018 में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा कराई गई कि हल्दी पन्तनगर, नगला को शामिल कर नगला नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, बाद में शासन द्वारा किए गए प्रश्न के जवाब में संशोधित प्रस्ताव जिसमें ग्राम जवाहरनगर को इससे अलग करते हुए शेष भाग को नगर पंचायत /पालिका बनाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है, नगला नगर पंचायत/पालिका की समस्त औपचारिकता एवं मानक को पूर्ण करता है।

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नियम 300 के तहत प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी पर राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व प्रदान करते हुए खतौनी दी गई इसमें मात्र उसी भूमि पर स्वामित्व दिया गया जो 6 बटे दो की श्रेणी में भी जबकि उसी गांव में 6 बटा 2 के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों पर आवाज निवासियों को स्वामित्व ना दिए जाने से बड़ी संख्या में लोगों स्वामित्व पाने से वंचित रह गए साथ ही साथ से बटे दो श्रेणी की भूमि वाले कुछ गांव जो हाल ही में नगर में मिला लिए गए थे और नगर निगम,नगर पालिका, नगर पंचायत का हिस्सा बन गए थे उन्हें नगरीय क्षेत्र का मानते हुए उन्हें 6/2 की श्रेणी पर आबाद होने के बावजूद स्वामित्व नहीं दी गई अतः मैं नियम 300 के तहत यह सूचना सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए पूरे सदन का ध्यान आकर्षण चाहता हूं और पूरे प्रदेश से जुड़े हुए इस अविलंब लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से आग्रह करता हूं कि 6/2 की श्रेणी की आबादी वाले गांव जो हाल ही में शहरों में शामिल हुए हैं उन्हें स्वामित्व दिया जाए साथ ही साथ गांव में जहां स्वामित्व तो दिया गया है वहां नवीन सर्वे कराकर पुरानी आबादियों को जो 6/2 की श्रेणी के बाहर हैं उन्हें भी स्वामित्व तो दिया जाए ताकि वह प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि नगला नगर पंचायत का कैबिनेट से निर्णय के तुरंत बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी।

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