विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने संगठन का नाम “INDIA” रखने पर अधिवक्ता का चुनाव आयुक्त को नोटिस

0
Spread the love

एनडीए के विरोध में तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA रखने पर मामला अब कानूनी शिकंजे में भी फंसना शुरू हो गया है। हरिद्वार के एक वकील ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में 2005 में संशोधित एंबलम एक्ट के उलंघन का जिक्र किया गया है।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन।

हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया का कहना है कि केंद्र सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा है.. आगामी चुनावों में अगर यह गठबंधन हार गया तो.. सोशल मीडिया पर INDIA के हारने जैसी खबरें चलेंगी जिससे हर देशवासी को ठेस पहुंचेगी।

यह भी पढ़ें -  सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की।उत्तराखंड के लिए केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया

अधिवक्ता अरुण भदोरिया का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए और गठबंधन में शामिल सभी दलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर इनकी सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए क्योंकि यह साफतौर पर एंबलम एक्ट की धारा 3 का उलंघन है।

यह भी पढ़ें -  कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का किया निरीक्षण।

नोटिस भेजने वाले अधिवक्ता अरुण भदौरिया का कहना है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं करते तो वे मामले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page