विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने संगठन का नाम “INDIA” रखने पर अधिवक्ता का चुनाव आयुक्त को नोटिस
एनडीए के विरोध में तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA रखने पर मामला अब कानूनी शिकंजे में भी फंसना शुरू हो गया है। हरिद्वार के एक वकील ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में 2005 में संशोधित एंबलम एक्ट के उलंघन का जिक्र किया गया है।
हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया का कहना है कि केंद्र सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा है.. आगामी चुनावों में अगर यह गठबंधन हार गया तो.. सोशल मीडिया पर INDIA के हारने जैसी खबरें चलेंगी जिससे हर देशवासी को ठेस पहुंचेगी।
अधिवक्ता अरुण भदोरिया का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए और गठबंधन में शामिल सभी दलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर इनकी सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए क्योंकि यह साफतौर पर एंबलम एक्ट की धारा 3 का उलंघन है।
नोटिस भेजने वाले अधिवक्ता अरुण भदौरिया का कहना है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं करते तो वे मामले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेंगे।