पीसीएस परीक्षाथियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पीसीएस परीक्षा के लिए ओवर ऐज हो गए अभ्यर्थियों पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अभ्यथियों को राहत देते हुए राज्य के सचिव कार्मिक को आदेश दिया है कि पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयुसीमा बढ़ाने व अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए 2 हफ़्तों में यूपीएससी व उत्तर प्रदेश की नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें और नीति जारी करें।

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आपको बता दे आशुतोष भट्ट,अमित बाटला, गुलफाम,हरेंद्र रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी आयुसीमा 45 साल हो गयी है जबकि इस परीक्षा के लिए आयुसीमा 42 साल है। याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था जिसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य बनने के बाद 6 बार परीक्षा हुई है और 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है जिस कारण वो ओवर ऐज हो गए हैं।

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याचिका में कहा गया था कि 2014 में सी सेट पैटर्न लागू किया था नए पैटर्न के चलते वो क्वालीफाई नहीं कर सके हालांकि यही पैटर्न आईएएस परीक्षा 2011 में लागू किया गया क्लियर नहीं करने वालों को केंद्र सरकार ने 2012 में 2 अतिरिक्त अवसर दिए और ओवर ऐज अभियर्थियों को यूपी सरकार ने भी अवसर दिया,लेकिन उत्तराखंड में तब से परीक्षा ही नहीं हुई तो उनको मौका नहीं मिल सका। याचिका में आयुसीमा को तीन साल बढ़ाने की मांग कोर्ट से की गई थी।

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