IMG-20241121-WA0094
Spread the love

हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वैलर्स के शोरूम में डकैती कांड के अभियुक्त की पत्नी को मिली जमानत।

BIG NEWS TODAY : हरिद्वार के प्रसिद्ध श्री बालाजी ज्वैलर्स के यहां एक सितंबर को पडी करीब चार करोड़ की सनसनीखेज चर्चित डकैती कांड में अभियुक्त बनाई गई बदमाश अभियुक्त सुभाष उर्फ राहुल की पत्नी शिवानी की हरिद्वार सेशन कोर्ट से जमानत हो गई हैI पुलिस ने शिवानी को 4 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था डकैती कांड में पुलिस ने शिवानी को अभियुक्त सुभाष की पत्नी को डकैती के मामले में अभियुक्त बनाया थाI बचाव पक्ष के अधिवक्ता नमित शर्मा (हरिद्वार) एवं सुश्री काव्या महर्षि (देहरादून) ने बताया की पुलिस ने अभियुक्त सुभाष की पत्नी को गलत तरीके से आरोपित किया था जबकि वह अपने पति सुभाष से अलग रहती है एवं उसने तलाक के लिए भी केस फाइल क्या हुआ हैI सारे तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार के माननीय सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने इस आधार पर अभियुक्त शिवानी की जमानत याचिका स्वीकार कर लीI जिसके आधार पर बुधवार को उसको जमानत मिल गई हैI 

यह भी पढ़ें -  धनौल्टी के विधायक प्रीतम पंवार और ओबीसी के अध्यक्ष संजय नेगी व जिलाधिकारी श्रीमती नीतिका खंडेवाल के साथ सकलाना क्षेत्र में आपदा ग्रस्त गांवों क्षतिग्रस्त घरों सड़कों पेयजल लाइनों व अन्य परिसंपत्तियों के जायजा लिया

प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका में अभियुक्त शिवानी की तरफ से अधिवक्ता नमित शर्मा व अधिवक्ता सुश्री काव्या महर्षि ने अदालत के समक्ष तथ्य रखते हुए बताया था कि 1 सितंबर 2024 को हरिद्वार के प्रसिद्ध श्री बालाजी ज्वैलर्स के शोरूम में पड़ी डकैती में अभियुक्त सुभाष उर्फ राहुल के साथ अभियुक्त बनाई गई उसकी पत्नी का डकैती के अपराध से ना तो कोई लेना-देना है और ना ही शिवानी अपने पति सुभाष के साथ रहती है बताया कि दिल्ली निवासी शिवानी का विवाह 21 नवंबर 2013 को सह अभियुक्त सुभाष के साथ हुआ था लेकिन 15 मार्च 2017 को उसने उसने अपने पति सुभाष के विरुद्ध थाना मंगोलपुरी दिल्ली में तहरीर दी थी इसके अलावा शिवानी द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने व अपनी पुत्री के भरण पोषण हेतु मुकदमा आयोजित किया गया तथा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु याचिका दिल्ली के न्यायालय में आयोजित की जो वर्तमान में विचाराधीन है अदालत को समक्ष या तथ्य भी प्रस्तुत किया गया की अभियुक्त शिवानी ने अपनी पुत्री का दाखिला आर्यन पब्लिक स्कूल एवं न्यू सेंट माइकल अकैडमी में सिंगल मदर के रूप में करवाया है तथा उन्होंने अभियुक्त सुभाष अथवा अपने पति से अपना व अपनी पुत्री के जान माल का खतरा भी बतायाI साथ ही अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया की डकैती के मामले में पांच अभियुक्त सुभाष उर्फ राहुल, सत्येंद्र पाल उर्फ लकी, अमनदीप कंबोज, गुरदीप सिंह एवं जयदीप सिंह के साथ डकैती के समय ना तो सुभाष की पत्नी उन सबके साथ में थी और ना ही कोई माल उसके पास से बरामद हुआ हैI 

यह भी पढ़ें -  कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मोटीधार मरसाना के प्रभावितों के लिए प्रदान किया खाद्य सामग्री।

हालांकि अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क रखा था कि अभियुक्त शिवानी के ऊपर अपने पति के साथ डकैती के षड्यंत्र में शामिल होने एवं अभियुक्त को छुपाने मदद करने का प्रथम दृष्टि आरोप हैI हालांकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त शिवानी से कोई बरामद की ना होना एवं घटना के समय आरोपियों के साथ ना होना भी स्वीकार कियाI उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश माननीय प्रशांत जोशी ने अभियुक्त शिवानी का जमानत अर्जित स्वीकार करते हुए ₹50 हज़ार के निजी मुचलके एवं इतनी ही राशि के दो जमानतीयो के आधार पर जमानत दे दीI 

यह भी पढ़ें -  शहीद सम्मान यात्रा 2.0 : ऋतु खण्डूडी भूषण ने शहीदों की स्मृतियों को संजोने के अभियान की दी शुरुआत।

शिवानी के बचाव पक्ष की अधिवक्ता सुश्री काव्या महर्षि ने बताया कि इस चर्चित डकैती कांड में पांच अभियुक्तों के साथ शिवानी को पुलिस ने सिर्फ इसलिए अभियुक्त बनाया था क्योंकि वह सुभाष की पत्नी है जबकि ना तो उसका कोई अपराधिक इतिहास है ना ही वह अपने पति सुबह से साथ रहती है और ना ही वह किसी षड्यंत्र में शामिल थी इन सभी तथ्यों को माननीय अदालत ने संज्ञान लिया है जो की एक निर्दोष महिला किस लिए बड़ा न्याय हैI उनके साथ अधिवक्ता मयंक दत्ता, भावेश चंदनानी एवं अधिवक्ता हितेश कुमार ने भी संतोष जाहिर किया है I 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page