महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया स्टे ।

0
Spread the love

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय।8210438343,9771609900
देहरादून 4 नवंबर 2022।
महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है।

यह भी पढ़ें - 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है।

यह भी पढ़ें -  सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से गोरखा राइफल 2/ 5 (एफ.एफ.) के पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, मंत्री ने पलटन के 138 वें स्थापना दिवस की दी बधाई।

इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि
उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं।हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page