नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे हुआ सख्त जारी किया नोटिस l

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7 जनवरी तक खाली करें जमीन अन्यथा अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

हल्द्वानी में रेलवे के 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रेलवे ने समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है,

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अतिक्रमणकारियों को जमीन 7 जनवरी तक खाली कर देनी होगी, तय समय के अंदर खाली न करने पर रेलवे अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही को शुरू कर देगा, इस पूर्वोत्तर रेलवे ने समाचार पत्रों के माध्यम से एक नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण वाली जमीन खाली कर देने को कहा है,

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प्रकाशित नोटिस में कहा गया है कि नोटिस जारी करने के 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण कारी खुद-ब-खुद जगह खाली कर दें, गौरतलब है कि रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर 4365 मकान आ रहे हैं, इससे पहले रेलवे की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा में अतिक्रमण क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग और अपनी भूमि से जुड़े सभी हिस्सों की मैपिंग पूरी कर ली है, यही नही ड्रोन के माध्यम से भवनों की पूरी फोटो और वीडियोग्राफी भी हो चुकी है।

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