आबकारी एक्ट में 3 बार से ज्यादा नियमों का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित अनुज्ञापी का लाईसेंस रद्द करने का प्राविधान:डीएम देहरादून।
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय।8210438343,9771609900
देहरादून 9 जून 2022। जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार द्वारा जनपद में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जनपद अवस्थित शराब की दुकानों में नियमित अभियान चलाकर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।
जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी मदिरा की दुकान आराघर, बड़ोवाला, विदेशी व देशी मदिरा की दुकान रायवाला, विदेशी मदिरा की दुकान कुल्हान गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कुल्हाल दुकान में विक्रय पंजिका अद्यतन भरी नही पाए जाने पर 30 हजार का चालान किया गया।
जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया कि विभिन्न माध्यमों से शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतें पर अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।
आबकारी एक्ट में 3 बार से ज्यादा नियमों का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित अनुज्ञापी का लाईसेंस रद्द करने का प्राविधान है। यदि कोई निरंतर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे अनुज्ञापी पर वर्णित प्राविघानों के अनुसार कठौर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी को ओवर रेटिंग की शिकायतों/सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। ज्ञातव्य है कि पहली बार ओवर रेटिंग पर 50 हजार , दूसरी बार 75 हजार तथा तीसरी बार 1 लाख एवं लाईसेंस रद्द किया जा सकता है।